मनमानी पर चलेगा बुलडोजर! नियम तोड़ने वाले निजी अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग सख्त, NOC रद्द करने की तैयारी
अंबिकापुर। शहर के निजी अस्पतालों की मनमानी पर अब प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग होम एक्ट के तहत संचालित सभी निजी अस्पतालों को निर्धारित मानकों का पालन करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। स्पष्ट किया गया है कि निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सभी निजी अस्पतालों को नर्सिंग होम एक्ट के तहत फायर सेफ्टी, भवन सुरक्षा, चिकित्सकीय पंजीयन, बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन समेत अन्य अनिवार्य मानकों का पालन करना होगा। जिन अस्पतालों में कमियां पाई जाएंगी, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

इधर नगर निगम भी एक्शन मोड में है। महापौर मंजूषा भगत ने कहा कि निजी अस्पतालों को जारी फायर सेफ्टी, भवन और पार्किंग संबंधी एनओसी की जांच के लिए टीम गठित की जाएगी। यदि जांच में किसी अस्पताल में पार्किंग, भवन या फायर सेफ्टी से जुड़ी गंभीर कमियां सामने आती हैं, तो उसकी एनओसी निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की इस संयुक्त सख्ती के बाद अब शहर के निजी अस्पतालों में नियमों के पालन को लेकर हड़कंप मच गया है। आने वाले दिनों में निरीक्षण अभियान तेज होने की संभावना है।
